Up Home Construction News : अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में आप नया घर बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही काम की है । ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में घर बनवाने को लेकर नए नियमों को लागू कर दिए गए हैं। तो ऐसे में आईए जानते हैं नीचे के खबर में घर निर्माण के नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं।
आप सभी लोगों को बता दें कि आप घर में अधिकतम 75 सेंटीमीटर चौड़ाई के ही छज्जे का निर्माण किया जा सकेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधित भवन निर्माण एवं विकास अप विधि 2008 के तहत आप पहले की तरह 1.5 मीटर चौड़ाई के छज्जे के निर्माण की अनुमति नहीं होगी । ऐसे में अब बोतल पर पार्किंग के लिए 2 मीटर ऊंचाई का स्टिल्ट फ्लोर बनाने पर 12.50 मीटर ऊंचाई में एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण कराया जा सकेंगे।
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वही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए घरों में चार्जिंग स्टेशन बनाने की व्यवस्था भी उपविधि से सुनिश्चित किए जाएंगे। आपको बता दें कि विकास प्राधिकरण एवं परिषद से भवन निर्माण के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए गए मानचित्र में त्रुटियों को 15 दिन में दूर न करने पर अब मानचित्र स्वास्थ्य स्वत: निरस्त हो जाएंगे। बिल्डरों को आंशिक पूर्णत: प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा भी दिए गए हैं।
आपको बता दें की डेट है दशक पुरानी घर निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के तमाम प्रावधानों को संशोधित करने का निर्णय पिछले दिनों सरकार ने किए थे। ऐसे में आवास एवं शहरी नियोजन के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने गुरुवार को विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष और आवास आयुक्त को संशोधित उपविधि भेजते हुए निर्देश दिए हैं कि वह अपने-अपने बोर्ड से इसे अनुमोदित करते हुए तत्काल इसका अनुपालन सुनिश्चित करे।
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बता दे की संशोधित उपविधि के अनुसार 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले भवन में पार्किंग के लिए दो मीटर ऊंचाई के स्टिल्ट फ्लोर का निर्माण कराया जा सकेंगे । ऐसे में 10 पॉइंट 50 से 12.50 मीटर ऊंचाई तक घर का निर्माण कराया जा सकेंगे । इसी तरह यदि भूखंड का क्षेत्रफल 300 से 500 वर्ग मीटर है तो बहू आवासीय भवनों का निर्माण 15 से 17.50 मीटर ऊंचाई तक किए जा सकेंगे अप विधि में पहली बार धर्मकाटा , मोबाइल टावर और भावनाओं में 5G नेटवर्क की स्थापना के संबंध में व्यवस्था किए गए हैं।
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