Bihar Jamin Registry : बिहार के जमीन मालिकों को एक और बड़ा झटका, देखें पूरी जानकारी।

Bihar Jamin Registry : बिहार सरकार के तरफ से जमीन रजिस्ट्री को लेकर नए नियम को जारी कर दिया गया है। बिहार में 22 फरवरी 2024 से नए नियम के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री होना शुरू हो चुका है। हालांकि, बिहार सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री में राहत देने के बजाय दिन पर दिन समस्या बढ़ती ही जा रही है।

लेकिन रास्ता साफ हो गया है आपको बताने की जब से बिहार सरकार की तरफ से नए नियम को रजिस्ट्री पर लागू किए गए हैं तब से धर्मी लोगों को नए नियम को समझने में परेशानी होती थी। लेकिन अब जमीन की रजिस्ट्री एक परेशानी बन गई है। अब कोई भी रैयत, खासतकारी, वैनाम, वाखिसनामा रिटर्न और पत्ता से प्राप्त जमीन के साथ-साथ डीह बासिगत जमीन भी बिना जमाबंदी के नहीं बेच सकेगा।

Bihar Jamin Registry

आपको बता दे की सभी प्रकार के भूमि जमा को रेडर के नाम पर रखा जाता है रजिस्टर- 2 में संकलित किया जाता है। हालांकि निकाय भूमि की जमा राशि नहीं खुलता है। लेकिन डीह बासीगत की जमीन खतियान में रैयत के नाम से दर्ज हो गया है। रैयत इन जमीनों को बिक्री बिलेख, वाखिशनामा, ट्रांसफर, रिटर्न सहित अन्य माध्यमों से भी बेचते हैं। हालांकि इसकी जमाबंदी कायम नहीं होता है। ऐसे में रैयत इस बात से परेशान है कि जब दी बेसिगत जमीन की जमाबंदी ही नहीं खुलता है तो उसे बीच क्यों नहीं सकते हैं।

डीह बसीगत जमीन के रजिस्ट्री पर लगाया गया रोक

सिवान रजिस्ट्री कचहरी में भी नए नियम के तहत रजिस्ट्री की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। आपको बता दे कि जिसके नाम से जमीन का जमाबंदी अभी तक कायम है वही अपनी जमीन को बिक्री कर सकते हैं। लेकिन यहां डीह वासीगत जमीन की रजिस्ट्री करने पर रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि जमीन विक्रेता इस बात से परेशान है कि जब उसे जमीन की जमाबंदी ही नहीं होती है तो इसे क्यों नहीं बचा जा सकता है।

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जब प्रशासन के तरफ से डीह बासिगत जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाया गया तब वहां के जमीन खरीदार और विक्रेता दोनों मजबूरन निराश होकर लौट गए। इस बाबत कार्तिक अनिल श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि अब डीह बेसिगत जमीन का भी जमाबंदी खुलेगा।

डीह बसीगत की जमीन लगान से रहती है मुक्त

सिवान रजिस्ट्री कचहरी के कातिल अनिल श्रीवास्तव जी की तरफ से बताया गया कि सभी गांव में (डीह) के निवासी वासीगत जमीन होती है। इस पर उसे गांव के आबादी निवास करती है। यह राजस्व लगाने से मुक्त जमीन है यहां पर जमाबंदी नहीं खुलते हैं।

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Ankit Kumar

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